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मिर्जापुर छानबे विधानसभा उपचुनाव की तिथि घोषित, जिला प्रशासन ने दिये सख्त निर्देश

मिर्जापुर के छानबे विधानसभा उपचुनाव की तिथि घोषित होने के साथ ही जिले में धारा 144 लागू कर दी गयी. जिला प्रशासन ने निर्वाचन तिथि घोषित होने के बाद गुरुवार को राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की.

Mirzapur Chhanbey assembly by election
Mirzapur Chhanbey assembly by election

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Published : Mar 31, 2023, 7:22 AM IST

मिर्जापुर:छानबे विधानसभा उपचुनाव की तिथि घोषित होते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया है. यह सीट विधायक राहुल प्रकाश कोल के निधन से खाली हुई थी. उपचुनाव की तिथि घोषित होते ही जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल ने राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों और अधिकारियों के साथ बैठक की. निर्वाचन की घोषणा के बाद से ही जिले में धारा-144 लागू हो गयी, जिसको लेकर डीएम ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाए. उपचुनाव के लिए 13 अप्रैल से नामांकन शुरू होगा. वहीं, 10 मई को मतदान किया जाएगा. चुनाव परिणाम 13 मई को सामने आएगा.

गुरुवार को जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट सभागार में जिला निर्वाचन अधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में बैठक की गई. विधानसभा 395-छानबे (सुरक्षित) उपचुनाव 2023 को लेकर डीएम ने कहा कि कोई भी राजनैतिक दल गाड़ी में बैनर पोस्टर साथ लेकर न चले. चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 40 लाख रुपये खर्च कर सकते हैं. कोई राजनैतिक दल सरकारी संपत्ति पर बैनर पोस्टर नहीं लगायेंगे. मस्जिदों, गिरजाघरों, मन्दिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जायेगा.

वहीं, उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को बताया कि विधानसभा छानबे उपचुनाव के लिए 13 अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी. 20 अप्रैल नामांकन की अंतिम तिथि होगी. नामांकन पत्रों की जांच 21 अप्रैल और उसके वापसी की तारिख 24 अप्रैल होगी. इस सीट के लिए 10 मई मतदान किया जाएगा और मतगणना 13 मई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि उम्मीदवार निजी भवनों पर बैनर, झंडे और पोस्टर लगा सकते हैं, लेकिन भवन स्वामी से लिखित में अनुमति ली जायेगी. अनुमति की दो प्रतियां बनेंगी, एक प्रति भवन स्वामी और दूसरी प्रति उम्मीदवार के पास रहेगी. उम्मीदवार के पम्पप्लेट और पोस्टर के मुख्य भाग पर मुद्रक व प्रकाशक के नाम के साथ ही पता अंकित होना अनिवार्य होगा.

उपजिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा बाद से ही जिले में धारा-144 लागू है. कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर जनपद में भ्रमण नहीं करेगा और न ही शस्त्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन करेगा. राजनैतिक दल और उम्मीदवार रात्रि 10 बजे से सुबह 06 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं करेंगे. मतदान एजेंट्स की नियुक्ति मतदान के दिन मतदेय स्थलों पर की जायेगी. मतदान एजेट बनाने का फार्म पीठासीन अधिकारी के थैले में रखा जायेगा. विधानसभा निर्वाचन में सामान्य उम्मीदवार के लिये जमानत शुल्क 10 हजार रुपये तथा एससी/एसटी के लिये 5 हजार रुपये हैं. विधानसभा 395 छानबे में 1,91,244 पुरुष मतदाता, 1,72,280 महिला मतदाता और थर्ड जेण्डर मतदाता 26 हैं. इस प्रकार क्षेत्र में कुल 3,63,550 मतदाता हैं.

राजनैतिक दलों के साथ आदर्श आचार संहिता और शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत की गई बैठक में सांसद अनुप्रिया पटेल के प्रतिनिधि उदय पटेल, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी देवी प्रसाद चौधरी, जिला अध्यक्ष बसपा राजेश गौतम, अपना दल एस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राम लौटन बिन्द, जिला महामंत्री भाजपा हरिशंकर सिंह पटेल, प्रियांशु गुप्ता भाकपा, अपर पुलिस अधीक्षक नक्सल ओम प्रकाश सिंह, उप जिलाधिकारी लालगंज भरत लाल सरोज, मुख्य कोषाधिकारी अर्चना त्रिपाठी, सहित अन्य राजनैतिक दलों के पदाधिकारी मौजूद थे.

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