मेरठःजिले में 9 साल पूर्व रेप के मामले मेंपॉक्सो कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया. कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 20000 का जुर्माना लगाया गया है. कोर्ट ने धारा 363, 366, 376 भारतीय दंड संहिता में 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत फैसला सुनाया. अर्थदंड की आधी रकम न्यायालय द्वारा पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है.
बता दें कि 10 जून 2014 को थाना परीक्षितगढ़ में अभियुक्त कासिम के खिलाफ पीड़ित ने पॉक्सो अधिनियम में मुकदमा पंजीकृत कराया गया. जिसमें पीड़ित पिता ने बताया कि उसकी 14 वर्ष की नाबालिग बेटी को घर से बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ बलात्कार जैसी घटना को कारित करने के आरोप लगाया. मामले में तत्कालीन विवेचक ने विवेचना के आधार पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया. मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 6 गवाह प्रस्तुत किए गए.