मेरठः उत्तर प्रदेश में दंगा करने वालों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी. दिसंबर 2019 में सीएए दंगे के दौरान अमरोहा में जिन लोगों ने सरकारी और प्राइवेट संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था उनसे अब लाखों की वसूली होगी. मेरठ में उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. उत्तर प्रदेश में कोर्ट द्वारा दंगाइयों के खिलाफ यह पहला फैसला दिया गया है.
दरअसल, दिसंबर 2019 में अमरोहा में सीएए को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हुए थे. इस दौरान लाखों की संपत्ति को स्वाहा कर दिया गया था. इस मामले में मुकदमा संख्या 814/19 कायम किया गया था. इसमें 55 लोग आरोपी बनाए गए थे. दंगे में हुई क्षति की वसूली के लिए पुलिस दावा न्यायाधिकरण मेरठ में अपील की गई थी.
मेरठ के संयुक्त निदेशक अभियोजन सीपीएम त्रिपाठी ने दी यह जानकारी. दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने 86 लोगों को आरोपी मानते हुए वसूली का आदेश दिया है. कोर्ट के फैसले के अनुसार 86 अभियुक्तों से 4,27,439 की वसूली की जाएगी. जिलाधिकारी अमरोहा को कोर्ट के आदेश की कॉपी भेज दी गई है. इसमें वसूली के बाद कोर्ट को अवगत कराने की बात भी कही गई है. दंगाइयों की संपत्ति से इस रकम की वसूली जाएगी.अहम बात यह है कि प्रदेश में इस तरह का पहला फैसला सुनाया गया है.
अलीगढ़ अग्निवीर हिंसा मामले के आरोपियों से भी वसूली के आदेश
अग्निवीर योजना को लेकर अलीगढ़ में हुए बवाल के मामले में अब कार्रवाई का आदेश हो चुका है. मेरठ में उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण कोर्ट ने 10 अभियुक्तों को आरोपी मानते हुए उनसे 1,04,620 रुपए की वसूली का आदेश सुनाया है. जिलाधिकारी अलीगढ़ को वसूली के लिए आदेश की कॉपी भेज दी गई है. बता दें कि अलीगढ़ में अग्निवीर योजना के विरोध में गभाना टोल प्लाजा पर अराजक तत्वों ने तीन बसों को फूंक दिया था. इस मामले में अलीगढ़ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया था. इस क्षति वसूली के लिए दावा न्यायाधिकरण में अपील की गई थी. इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनकर आज फैसला सुना दिया.