मऊ:बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अवैध लाइसेंस शास्त्र के मामले में गुरुवार को शाम 5:15 बजे जिले के सीजेएम कोर्ट में न्यायाधीश विनोद शर्मा के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुआ. अपना पक्ष रखने के मामले में अधिवक्ता नहीं होने पर मुख्तार अंसारी ने सीजेएम से लगाई गुहार कि मेरे अधिवक्ता और परिवार वालों से नहीं मिलने दिया जा रहा है. जिस पर सीजेएम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को जेल मैनुअल के अनुसार उसके परिवार और अधिवक्ता से मिलने की सुविधा देने का आदेश दिया.
मुख्तार ने परिजनों से मिलने की अपील की
सीजेएम विनोद शर्मा ने मुख्तार अंसारी का 14 दिन का न्यायिक अभिरक्षा रिमांड स्वीकृत करते हुए सुनवाई के लिए 22 अप्रैल की तिथि नियत की. इस दौरान मुख्तार अंसारी ने सीजीएम से परिवार के सदस्यों से मिलने और बातचीत करने तथा अपने अधिवक्ता से मिलने और बातचीत करने के लिए इजाजत देने की मांग की. जिस पर सीजेएम ने जेल अधीक्षक बांदा को निर्देश दिया कि जेल मैनुअल के अनुसार मुख्तार अंसारी को परिवार वालों और अधिवक्ताओं से बातचीत करने की सुविधा प्रदान करें.
अवैध लाइसेंस शास्त्र के मामले में हुई पेशी
बाहुबली विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी ने अपने लेटर पैड पर फर्जी नाम पते के आधार पर चार लोगों को लाइसेंस जारी करने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा था. शस्त्र सत्यापन के दौरान 2019 में इसका खुलासा हुआ. जांच के बाद मऊ पुलिस ने दक्षिण टोला थाने में मुख्तार अंसारी सहित तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. इसी मामले में मुख्तार अंसारी की गुरुवार को मऊ के सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई.