मऊ:गैंगस्टर एक्ट के मामले में जेल में बंद पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी मऊ कोर्ट में हुई. इस दौरान विशेष न्यायाधीश एमपी-एमएलए कोर्ट दिनेश कुमार चौरसिया ने गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी समेत 4 के खिलाफ आरोप तय किए. इस मामले को लेकर अगली तारीख 30 सितंबर की निर्धारित की गई है.
मऊ कोर्ट में हुई मुख्तार अंसारी की पेशी, बाहर निकलकर बोले- पाबंदी है बोलने पर
11:55 September 15
मऊ कोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल तैनात
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी करवाए जाने की मांग
मुख्तार के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने एक प्रार्थना पत्र दिया. इस प्रार्थना पत्र में सुरक्षा के मद्देनजर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी करवाए जाने की मांग की गई. इस मांग को विशेष न्यायाधीश ने स्वीकार कर लिया. इसके बाद अगले आदेश तक मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराने का आदेश दे दिया गया. गुरुवार को पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार को बांदा जेल से मऊ लेकर पहुंची थी. मऊ कचेहरी परिसर को भी पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया. कोर्ट से बाहर निकलने के बाद मुख्तार की किसी से बातचीत नहीं हो सकी. उसे मीडिया से भी दूर ही रखा गया। हालांकि जब मुख्तार ने पत्रकारों के देखा तो हंसकर कह दिया कि बोलने पर पाबंदी लगी हुई है.
दक्षिण टोल थाने में दर्ज था केस
ज्ञात हो कि फर्जी हथियार के मामले में मुख्तार अंसारी समेत 4 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मऊ के दक्षिण टोल थाने में केस दर्ज किया गया था. बांदा जेल से अभी तक मुख्तार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ही पेश किया जाता था. यह पहली बार है जब मुख्तार को जिले में पेश होने के लिए लाया गया. इस बीच कोर्ट परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद नजर आई. मौके पर मौजूद सुरक्षा बल के जवानों ने संदिग्ध लोगों से भी पूछताछ की. कचहरी और आसपास के क्षेत्रों में चप्पे-चप्पे पर पुलिस और पीएसी के जवान तैनात रहें. पेशी के बाद देर रात मुख्तार को वापस बांदा जेल लाया गया.
इसे भी पढे़ं-मुख्तार अंसारी के कुख्यात गैंग IS-191 की नकेल कसेगी एंटी माफिया सेल