मऊ:देश की अंतरराष्ट्रीय कंपनी अडानी विल्मर द्वारा निर्मित फॉर्चून सरसों तेल का नमूना अधो मानक के अनुरूप नहीं पाए जाने पर न्याय निर्णायक अधिकारी व अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत 05 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया. इसके साथ ही अन्य विचाराधीन सात मामलों पर निर्णय करते हुए न्याय निर्णय अधिकारी ने कुल 6 लाख 17 हजार का अर्थदंड आरोपित किया है.
मानक के अनुरूप नहीं पाए गए सैंपल
जिला अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन एसके त्रिपाठी की टीम ने वर्ष 2018 में शहर कोतवाली के गायत्री ट्रेडर भीटी क्षेत्र से फॉर्चून कंपनी द्वारा निर्मित सरसों तेल के 200मिली. का सैंपल लिया था, जिसका नमूना अधोमानक के अनुरूप नहीं पाया गया.
5 लाख का लगाया गया जुर्माना
उक्त सरसों तेल में एसिड वैल्यू निर्धारित मानक से अधिक पाए गए थे, जिसका मुकदमा न्याय निर्णय अधिकारी, अपर जिलाधिकारी के न्यायालय में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत विचाराधीन था. इस पर फैसला करते हुए न्याय अधिकारी ने अडानी विल्मार कंपनी पर 5 लाख का अर्थदंड लगाया, जो अधिकतम राशि है.