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मऊ: 24 साल पुराने हत्या के मामले में बड़ा फैसला, अधिवक्ता समेत दो को फांसी की सजा

यूपी के मऊ में अपर जिला कोर्ट ने संपत्ति के विवाद में 24 साल पहले हुई हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अधिवक्ता समेत दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई है. कोर्ट का यह फैसला लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

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अपर जिला कोर्ट का बड़ा फैसला.

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Published : Feb 11, 2020, 7:39 PM IST

मऊ: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट ने संपत्ति के विवाद में 24 साल पहले हुई हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायालय ने अधिवक्ता समेत दो लोगों को फांसी की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है. कोर्ट का यह फैसला लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है.

अपर जिला कोर्ट का बड़ा फैसला.

जानिए पूरा मामला

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अजय सिंह के अनुसार मामला सराय लखंसी थाना क्षेत्र का है. रैकवारेडीह गांव में 24 साल पहले 12 मार्च 1996 को संपत्ति के विवाद में दुबरी पाण्डेय की गला काटकर हत्या कर दी गई थी. मामले में पांच लोगों को नामजद किया गया था. आरोपी इंद्रासन पांडेय और घनश्याम पांडेय की मौत हो जाने पर उनके विरुद्ध मुकदमे की कार्रवाई समाप्त कर दी गई थी. वहीं एक आरोपी नाबालिग होने के चलते उसकी पत्रावली किशोर न्याय बोर्ड भेज दी गई.

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शनिवार को इस मामले में एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध सबूतों का अवलोकन करने के बाद आरोपी अधिवक्ता राकेश पाण्डेय और यशवंत चौबे को हत्या और सबूत मिटाने का दोषी पाया. इसके बाद दोनों को फांसी की सजा सुनाई गई है.

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