मथुरा:पिछले दिनों उच्च न्यायालय प्रयागराज ने आदेश पारित करते हुए कहा था कि मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद संबंधित याचिकाएं 4 महीने में निस्तारण किया जाए. मंगलवार को उच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार मनीष यादव ने न्यायालय कोर्ट में जमा कर दी. इस दौरान मनीष यादव ने कहा कि हमें आशा है कि 4 महीने में जनपद न्यायालय में श्रीकृष्ण की जन्मभूमि के संबंधित मामलों का निस्तारण हो जाएगा.
हाईकोर्ट का आदेश जिला न्यायालय में दाखिल किया
12 मई को हाईकोर्ट प्रयागराज ने श्रीकृष्ण जन्म भूमि से संबंधित याचिकाओं का निस्तारण करने के लिए 4 महीने का समय जिला न्यायालय कोर्ट को दिया और कहा कि समय पर याचिकाओं का निस्तारण किया जाए.
कोर्ट में 11 मुकदमे विचाराधीन
श्रीकृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर जनपद के सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में 11 मुकदमे विचाराधीन है. अखिल भारतीय हिंदू महासभा कृष्ण भक्त रंजना अग्निहोत्री भगवान श्रीकृष्ण के वंशज मनीष यादव सहित अन्य कई भक्तों ने 2 वर्ष पूर्व जनपद न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किए गए. जिसमें मांग की गई कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर मैं अवैध निर्माण हटाया जाए. शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के नीचे भगवान श्रीकृष्ण का मूल विग्रह मंदिर बना हुआ है. मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में उत्तर भारत में मंदिरों को तोड़कर अवैध मस्जिदों का निर्माण कराया था.