मथुराःहाथरस में सांप्रदायिकता फैलाने के आरोप में जेल में बंद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के चार सदस्यों को सीजेएम कोर्ट ने 48 घंटे की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. अब एसटीएफ की टीम चारों आरोपियों से पूछताछ करेगी. बता दें कि 5 अक्टूबर को जनपद के मांट टोल प्लाजा पर पुलिस ने पीएफआई के चारों सदस्यों को गिरफ्तार किया था. बता दें कि इस मामले में बुधवार को सुनवाई होनी थी जो एक बार फिर टल गई है. एडीजे कोर्ट ने पूरे दस्तावेज पेश न करने पर एसटीएफ के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए अगली सुनवाई 5 नवंबर को निर्धारित की है. 48 घंटे की रिमांड के बाद देर शाम को एसटीएफ के अधिकारी जिला कारागार पहुंचे. यहां पीएफआई के सदस्यों का स्वास्थ्य परीक्षण होने के बाद एसटीएफ पुलिस वैन में चारों आरोपियों को सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त में अपने साथ एकांत स्थान पर ले गई है.
एसटीएफ के अधिकारियों को लगाई फटकार
जनपद में पिछले दिनों पकड़े गए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य मसूद और आलम की जमानत याचिका पर बुधवार को एडीजे 10 कोर्ट में सुबह 11 बजे बहस शुरू हुई. कोर्ट के समक्ष दस्तावेज पूरे न होने पर अगली सुनवाई 5 नवंबर निर्धारित की गई है. कोर्ट ने एसटीएफ के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा कि समय पर दस्तावेज पूरे रखें और इधर-उधर के बहाने ना बनाएं.
मांट टोल प्लाजा से गिरफ्तार किए गए थे पीएफआई सदस्य
पिछले दिनों मथुरा के मांट टोल प्लाजा पर पीएफआई के चार सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. इनके पास से लैपटॉप मोबाइल जस्टिस फॉर हाथरस पंपलेट बरामद हुए थे. पुलिस ने चारों पीएफआई के सदस्य अतीकुर्रहमान, आलम, सिदिक और मसूद के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
पीएफआई के मामले की जांच कर रही एसटीएफ की टीम
हाथरस में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए पीएफआई के चारों सदस्यों के खिलाफ मांट थाने में तीन मुकदमे दर्ज किए गए हैं. पीएफआई से जुड़े साक्ष्यों की जांच लखनऊ एसटीएफ की टीम कर रही है.