मथुरा: जनपद का बहुचर्चित जवाहर बाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव के अपहरण के मामले में जनपद सिविल जज की कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि प्रार्थी के पास पर्याप्त आधार नहीं है, इसलिए रामवृक्ष अपहरण के मामले में मुकदमा नहीं दर्ज किया जा सकता है. सीबीआई ने अपनी जांच में रामवृक्ष यादव को मृत घोषित कर चुकी है.
दरअसल, बहुचर्चित जवाहर बाग हत्याकांड के मुख्य आरोपी रामवृक्ष यादव के गुरु भाई राज नारायण ने 22 नवंबर 2021 को जनपद के न्यायालय में प्रार्थना पत्र दाखिल किया था. जिसमें कहा था कि 2 जून 2016 को अज्ञात पुलिसकर्मी द्वारा घटना के समय रामवृक्ष यादव को हत्या के उद्देश्य अपहरण कर लिया गया और एकांत स्थान पर जाकर उसकी हत्या कर दी गई. इतना ही नहीं परिजनों को बिना सूचना दिए शव को गायब करा दिया गया. इस प्रार्थन पत्र पर गुरुवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया और प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए कहा कि प्रार्थी के पास पर्याप्त आधार नहीं है, इसलिए रामवृक्ष अपहरण के मामले में केस दर्ज नहीं किया जा सकता है.