महोबा: जनपद में जिलाधिकारी ने किसानों को फसल के अवशेष न जलाने की हिदायत दी है. यदि कोई व्यक्ति फसल के अवशेष जलाते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस विषय पर जिलाधिकारी ने जमीन के अनुसार कार्रवाई करने की बात कही है.
जिलाधिकारी अवधेश कुमार तिवारी ने कहा है कि, जिन किसानों के कम्बाइन हार्वेस्टर के से कटाई-मड़ाई कराई गई है, लेकिन स्ट्रा रीपर विद वाइन्डर से भूसा नहीं बनवाया गया है. ऐसी स्थिति में कोई भी किसान अपने खेतों में फसल के अवशेष को नहीं जलाएगा.
यदि कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि अवशेष जलाने वाले व्यक्ति से दो एकड़ तक के जमीन वालों को 2500 रुपये, दो एकड़ से पांच एकड़ तक 5,000 हजार रुपये और पांच एकड़ से ऊपर वालों पर 15,000 का अर्थदंड लगाया जाएगा.
जिलाधिकारी ने जिला कृषि अधिकारी वीपी सिंह को सख्त निर्देश दिया है कि, किसानों से सोशल डिस्टेसिंग के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी कम्बाईन हार्वेस्टर पर एक साथ चार से अधिक तकनीशियन उपस्थित न हो.
प्रत्येक के बीच कम से कम एक मीटर की दूरी सुनिश्चित की जाए. इस स्थिति में अनावश्यक भीड़ एकत्र होने पर भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अर्न्तगत कठोर कार्रवाई की जाएगी.