महराजगंज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत नामांकन के बाद 2 छात्रों को शिक्षा से वंचित करने के मामले में शहर के हालमार्क स्कूल के खिलाफ नोटिस के बाद वारंट जारी किया है. हाईकोर्ट ने डीएम से भी दोनों छात्रों का दूसरे स्कूल में नामांकन कराने के साथ-साथ विद्यालय के खिलाफ कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है. बेसिक शिक्षा विभाग स्कूल के मान्यता निरस्त के लिए जिलाधिकारी को पत्रावली भेज दिया है.
शहर के पंतनगर वार्ड निवासी मदन कुमार मद्धेशिया ने अपने 2 पुत्र जयकुमार व साईराम का आरटीई के तहत वर्ष 2018 में महराजगंज के हालमार्क स्कूल में नामांकन कराया था. आरोप था कि 6 माह बाद ही स्कूल ने उनके दोनों बच्चों से फीस के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया. साथ ही स्कूल ने छात्रों को परीक्षा से भी वंचित कर दिया. इस मामले में मदन कुमार मद्धेशिया ने बीएसए, डीएम व मंडलायुक्त से शिकायत की. मामला संज्ञान में आने के बाद बीएसए ने विद्यालय को 3 नोटिस जारी किया. इसके बाद भी विद्यालय ने दोनों बच्चों को स्कूल में प्रवेश नहीं दिया. इसके बाद मदन मद्धेशिया अपने बच्चे के साथ न्यायालय में पहुंच गए. 12 मई 2023 को विद्यालय के खिलाफ हाईकोर्ट में वाद दाखिल किया.