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UPPCL News : बिजली दुर्घटनाएं रोकने के लिए चेयरमैन ने जारी किए 13 दिशा निर्देश, कांवड़ियों के लिए कही यह बात - यूपी में बिजली व्यवस्था

बिजली दुर्घटनाएं रोकने के लिए यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम. देवराज ने अधिकारियों के 13 सूत्रीय दिशा निर्देश जारी किए हैं. साथ ही कांवड़ यात्रा मार्ग पर विशेष सुरक्षा इंतजाम करने की बात कही है.

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Published : Jul 19, 2023, 8:30 PM IST

लखनऊ : बरसात के मौसम में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं में इजाफा हो गया है. ऐसे में उत्तर प्रदेश पाॅवर काॅरपोरेशन के चेयरमैन एम. देवराज ने सभी डिस्कॉम को विद्युत दुर्घटनाओं को रोकने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने 13 सूत्री विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर अधिकारियों को इनका पालन कराने की हिदायत दी है. साथ ही कांवड़ यात्रा के रूट पर विशेष तौर पर कांवड़ियों को ध्यान में रखते हुए दिशा निर्देश जारी किए हैं.

यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम. देवराज के दिशा निर्देश.
यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम. देवराज की तरफ से जारी किए गए दिशा-निर्देशों में कावड़ यात्रा के रास्ते में कोई दुर्घटना घटित न हो इसके लिए लाइनमैन लगातार नजर रखें और विशेष रूप से संबंधित कार्मिक यहां पर पेट्रोलिंग करें. कंट्रोल रूम पूरी तरह सक्रिय रहें. ग्राम प्रधान और नगर निकायों के महापौर, अध्यक्ष, सभासदों को पत्र लिखकर और एलटी लाइन की ऊंचाई के बारे में निर्धारित मांगों से अवगत करा दिया जाए. मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, अधिशासी अभियंता जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से अनुरोध करें कि बिजली लाइनों की ऊंचाई के मानक के संबंध में सूचना आयोजकों को दें. जिससे कांवड़ यात्रा में प्रयुक्त लाइन की ऊंचाई निर्धारित की जा सके.
बिजली दुर्घटनाएं रोकने के लिए इंतजाम के निर्देश.

यूपीपीसीएल के चेयरमैन एम. देवराज ने कहा है कि ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जाए जहां से कांवड़ यात्रा गुजर रही है या कांवड़ियों के रुकने का स्थान है. इन स्थलों पर पोस्टर चस्पा कर दिए जाएं या होर्डिंग लगा दी जाए कि वह विद्युत सुरक्षा के दृष्टिगत लाइन के नीचे न जाएं. खुले में रखे ट्रांसफार्मर को चिन्हित कर उनके बाहर जाली लगाकर गार्डिंग कर दी जाए. ग्रामीण और शहरी अंचलों में जो रोड क्रॉसिंग हैं वहां सड़क मरम्मत के बाद सड़क की ऊंचाई बढ़ने से एलटी लाइन का जमीन से क्लीयरेंस लगातार कम हो रहा है. ऐसे में ट्रक या बस लाइनों के नीचे से गुजरने पर हादसे हो जाते हैं. संबंधित अवर अभियंता से सर्टिफिकेट ले लिया जाए कि कोई खतरनाक लाइन उनके क्षेत्र में नहीं है. भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में एलटी लाइन, पोल की टेस्टिंग कराई जाए. लाइनों के नीचे और आसपास जहां मानक के आधार पर क्लीयरेंस नहीं है निर्माण घर रोक लगाए जाने के लिए जिला प्रशासन के सहयोग से प्रभावी कार्रवाई की जाए.






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