लखनऊ : उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लगातार विद्युत वितरण संहिता का उल्लंघन कर रहा है. चाहे उपभोक्ताओं को बिना नोटिस दिए ही उनका लोड बढ़ाने का मामला हो या फिर अब एक नवंबर से चेक के जरिए बिजली बिल का भुगतान न लेना हो, इस तरह के कदम उठाकर विद्युत वितरण संहिता के नियमों का उल्लंघन हो रहा है. अब इसकी शिकायत विद्युत नियामक आयोग में हुई है. उपभोक्ता परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग में अवमानना याचिका दाखिल करते हुए तत्काल पावर कॉरपोरेशन से इस आदेश को वापस लेने की मांग की है. आयोग में याचिका दायर करने के बाद उन्होंने पावर काॅरपोरेशन के प्रबंध निदेशक से मुलाकात कर इस पर आपत्ति जताई. इसके बाद अब एमडी ने आश्वासन दिया है कि चेक से भुगतान न लेने संबंधी जो भी निर्देश दिया गया है उसे वापस लिया जाएगा.
उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की तरफ से दो दिन पहले निर्देश जारी किया गया कि एक नवंबर से चेक के माध्यम से बिजली बिल का भुगतान नहीं लिया जाएगा. परिषद अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने नियामक आयोग में विद्युत वितरण संहिता का उल्लंघन किए जाने के मामले में एक अवमानना संबंधी आपत्ति दाखिल कर दी. पावर कॉरपोरेशन की तरफ से जारी आदेश को बिना देरी के समाप्त कराए जाने के लिए आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग उठाई. यह भी मांग की है कि आयोग जो एक संवैधानिक संस्था है वह बिजली कंपनियों को निर्देश जारी करे कि भविष्य में इस प्रकार की कोई पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्योंकि यह एक गंभीर मामला है. इसके पहले भी बिना नोटिस के उपभोक्ताओं के भार बढ़ाने का मामला भी आया था, जिससे ऐसा लग रहा है कि विद्युत वितरण संहिता का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है.