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योगी सरकार ने लिया यू टर्न, यूपी श्रमिकों से 12 घंटे काम कराने वाला संशोधन निरस्त

श्रम कानूनों में बदलाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की नोटिस के बाद योगी सरकार बैकफुट पर आ गयी है. जिसके बाद सरकार ने प्रदेश में श्रमिकों से 8 की जगह 12 घंटे तक काम लेने वाले आदेश को निरस्त कर दिया है. आपको बता दें कि, यूपी के श्रम विभाग की तरफ से पिछले दिनों श्रमिकों के काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने के लिए अधिसूचना जारी की गई थी.

ecision back to extend working hours
योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किया था नोटिस

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Published : May 16, 2020, 1:11 AM IST

लखनऊ: लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग की तरफ से पिछले दिनों श्रमिकों के काम की अवधि 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने की अधिसूचना जारी की गई थी. योगी सरकार के इस फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार को नाटिस जारी किया था. जिसके बाद विवाद बढ़ता देख योगी सरकार ने इस मुद्दे पर यू टर्न लेते हुए अपने फैसले को वापस ले लिया है.

हाईकोर्ट को भेजा गया योगी सरकार का पत्र

इसके साथ ही यूपी सरकार ने अपने फैसले को निरस्त करने की सूचना हाईकोर्ट को भेज दी है. आपको बता दें कि, राज्य सरकार के श्रम विभाग की तरफ से प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा ने बीते दिनों श्रमिकों के काम की अवधि को 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का आदेश जारी किया था. साथ ही सरकार ने इसके लिए बाकायदा कारखाना अधिनियम में संशोधन करके अधिसूचना जारी की थी. जिसके बाद से विपक्ष पार्टियां और मजदूर संगठन सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे थे.

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