लखनऊ : ड्राइविंग लाइसेंस की तरह ही विदेश जाने वाले लोग विदेश में भी बिना किसी डर के वाहन चला सकें, इसके लिए इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट होना आवश्यक है. बिना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के विदेश में गाड़ी नहीं चला सकते. विदेश जाने वाले लोगों का अब इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाने के प्रति रुख बढ़ा है. लखनऊ के ही आरटीओ कार्यालय से अमूमन हर रोज ही कई इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट जारी हो रहे हैं. इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनवाने की क्या प्रक्रिया है, कैसे आवेदन कर सकते हैं, इसके लिए क्या-क्या दस्तावेज आवश्यक हैं, पढ़िए ईटीवी भारत की स्टोरी.
ऐसे करें आवेदन |
: विभाग की वेबसाइट www.sarathi.parivahan.gov.in पर आवेदन करें. |
: आवेदन करने के दौरान वैध भारतीय ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी अटैच करना होगा. |
: पासपोर्ट आकार की फोटो. |
: फ्लाइट की टिकट की कॉपी. |
: वीजा की एक कॉपी. |
: फॉर्म 4ए और 1ए. |
: आवेदन शुल्क ₹ 1,000. |
: भारतीय नागरिकता का प्रमाणित प्रमाण. |
: पते के प्रमाण की प्रति. |
: आयु प्रमाण की प्रति. |
अगर नहीं हैं ये प्रपत्र तो आवेदन के लिए अधिकृत नहीं :अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट बनवाने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपके पास अपना वैध ड्राइविंग लाइसेंस जरूर होना चाहिए. अगर वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर आप इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे. भारतीय पासपोर्ट की छह माह तक की वैधता होनी चाहिए तभी इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं. इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन उसी आरटीओ में किया जा सकता है जहां से ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया गया हो. अगर अन्य आरटीओ में आवेदन करते हैं तो उस आरटीओ कार्यालय से एक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेकर आवेदन करने वाले कार्यालय में जमा करना होगा.
150 देशों में मान्य है आईडीपी :अगर आप भी विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं और वहां पर वाहन किराए पर लेकर चलाने का भी आपका मन है तो वहां पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिल पाएगा. इसके लिए आपको सबसे पहले अपने ही देश के आरटीओ कार्यालय में आवेदन करना होगा. इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट (आईडीपी) का विदेश में फायदा यह होता है कि इस परमिट को विदेशों के ड्राइविंग लाइसेंस के रूप में मान्यता मिलती है. विश्व के लगभग 150 देशों में भारत का अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट मान्य होता है.