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बाबरी प्रकरण में बयान दर्ज कराने पहुंचे अभियुक्त, विनय कटियार और राम विलास वेदांती सहित कई शामिल - santosh dubey

लखनऊ हाईकोर्ट.
लखनऊ हाईकोर्ट.

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Published : Jun 4, 2020, 12:04 PM IST

Updated : Jun 4, 2020, 8:05 PM IST

11:53 June 04

लखनऊ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में बाबरी विध्वंस मामले में बयान दर्ज कराने 6 अभियुक्त पहुंचे. अभियुक्त विनय कटियार, रामविलास वेदांती, पवन पांडे, विजय बहादुर, गांधी यादव और संतोष दुबे बयान दर्ज कराने पहुंचे. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट अयोध्या स्थित विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में सुनवाई कर रही है.

लखनऊ: सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में बाबरी विध्वंस मामले में बयान दर्ज कराने 6 अभियुक्त पहुंचे. लखनऊ की कोर्ट ने सभी अभियुक्तों को अदालत में हाजिर होने का निर्देश पहले ही जारी कर दिया था. अभियुक्त विनय कटियार, रामविलास वेदांती, पवन पांडे, विजय बहादुर, गांधी यादव और संतोष दुबे बयान दर्ज कराने सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में हाजिरी लगाई. 

अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले की सुनवाई कर रही विशेष सीबीआई अदालत ने इस मामले में आज बयान दर्ज करने की तारीख तय की है. वहीं मामले में आरोपी मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी और साध्वी ऋतम्भरा आज पेश नहीं होंगी.

विगत 28 मई को हुई सुनवाई में सीबीआई कोर्ट ने कहा था कि 4 जून को सभी अभियुक्तों के बयान दर्ज किए जाएंगे. कोर्ट ने अभियुक्तों को अदालत में हाजिर होने के निर्देश भी दिए.

धारा 133 के अंतर्गत होगी पूछताछ
सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में बचाव पक्ष के वकील के के मिश्रा ने बताया कि कोर्ट सीआरपीसी की धारा 313 के अंतर्गत आरोपियों से पूर्व में सीबीआई व गवाहों की तरफ से पेश किए गए साक्ष्यों और एविडेंस के आधार पर सवाल जवाब करेगी. जहां तक लालकृष्ण आडवाणी और अन्य आरोपियों की बात है तो वह लोग इस समय प्रदेश से बाहर हैं और धीरे-धीरे जब सुनवाई की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो फिर वह लोग आएंगे और कोर्ट की प्रक्रिया पूरी करेंगे.

गौरतलब है कि इस मामले में पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह तथा भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, विनय कटियार, साध्वी ऋतम्भरा, साक्षी महाराज, राम विलास वेदांती और बृज भूषण शरण सिंह समेत 32 लोग अभियुक्त हैं.

28 मई को सीबीआई कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो के वकील ललित सिंह और आरके यादव ने बताया था कि आडवाणी, जोशी और उमा भारती को अगले आदेश तक अदालत में हाजिर होने से छूट मिली थी.

Last Updated : Jun 4, 2020, 8:05 PM IST

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