लखनऊ :स्कूल जा रही छात्राओं के साथ छेड़खानी एवं अश्लील हरकत करने के आरोपी सिपाही सआदत अली की जमानत अर्जी को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार सिंह ने खारिज कर दिया है. जमानत अर्जी का विरोध करते हुए विशेष अधिवक्ता अशोक कुमार श्रीवास्तव एवं चाइल्ड वेलफेयर कमिटी के अधिवक्ता का तर्क था कि इस प्रकरण की रिपोर्ट 3 मई 2023 को थाना कैंट में छात्रा की मां द्वारा दर्ज कराई गई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़िता आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ती है जो घटना वाले दिन सुबह साढ़े छह बजे घर से विद्यालय जा रही थी.
पुलिस को दी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि जब वादिनी की लड़की 56 चौराहे के पास पहुंची तभी आरोपी कांस्टेबल सआदत अली ने स्कूटी चलाते हुए उसकी बेटी से गंदी बात की तथा अश्लील हरकत भी की. अदालत को बताया गया कि इसके पहले 1,2 व 3 मई को भी अभियुक्त ने लड़कियों का पीछा किया था तथा उनसे छेड़खानी की थी. यह भी आरोप लगाया गया है कि अभियुक्त जब लड़की का पीछा कर रहा था तब उससे उसका मोबाइल नंबर भी मांगा था. जमानत के विरोध में अदालत को बताया गया कि अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का है तथा उसकी नियुक्ति 112 डायल नंबर पर है. जिसका मुख्य कार्य जनता की सेवा एवं रक्षा करना है, परंतु अभियुक्त ने छात्रा की रक्षा करने के बजाय स्वयं उसके साथ अश्लील हरकत जैसा अपराध किया है.
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