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सुप्रीम कोर्ट के फैसले को शाहनवाज ने बताया योगी की सुप्रीम बेइज्जती

डॉ. कफील की रिहाई के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को अल्पसंख्यक कांग्रेस चेयरमैन शाहनवाज आलम ने योगी सरकारी की सुप्रीम बेइज्जती करार दिया है.

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Published : Dec 17, 2020, 5:47 PM IST

डॉ. कफील खान
डॉ. कफील खान

लखनऊः उत्तर प्रदेश की योगी सरकार डॉ. कफील की रिहाई को पचा नहीं पा रही है. हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ योगी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को हाईकोर्ट के फैसले को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी. इस पर उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कांग्रेस के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा सही फैसला

अल्पसंख्यक कांग्रेस चेयरमैन शाहनवाज आलम ने डॉ. कफील के खिलाफ लगाए गए एनएसए को रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती के खारिज कर दिए जाने को मुख्यमंत्री योगी की सुप्रीम बेइज्जती करार दिया है. प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से शाहनवाज आलम की तरफ से बयान जारी किया गया है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे का यह कहकर याचिका खारिज करना कि इलाहाबाद 'हाईकोर्ट ने अच्छा फैसला सुनाया था, उसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता.'

डीएम को निलंबित करने की मांग
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर शाहनवाज आलम ने कहा कि 'कुंठित व्यक्तित्व वाले मुख्यमंत्री' की यह सुप्रीम बेइज्जती है. यह उनकी कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठाता है. शाहनवाज ने सवाल उठाया कि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी के बावजूद तथ्यों को तोड़मरोड़ कर अदालत को गुमराह करने वाले अलीगढ़ के तत्कालीन डीएम को अब तक उन्होंने निलंबित क्यों नहीं किया.?

योगी मांगें कफील से माफी
शाहनवाज आलम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री को डॉ. कफील खान और उनके पूरे परिवार से माफी मांग लेनी चाहिए.

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