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ऐसे मनेगा नए साल का जश्न, जानें कितने लोग होंगे शामिल

नए साल के जश्न को लेकर लोगों में काफी उत्साह है. लोगों ने इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं. लोगों के उत्साह और कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने इस नए साल में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं. ऐसे कार्यक्रमों में अब 100 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. इस संबंध में प्रमुख सचिव ने सभी जिलों के पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दिए हैं.

आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 100 लोगों से ज्यादा लोग नहीं हो सकेगें शामिल
आयोजित होने वाले कार्यक्रम में 100 लोगों से ज्यादा लोग नहीं हो सकेगें शामिल

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Published : Dec 28, 2020, 3:47 PM IST

लखनऊ :नए साल के स्वागत के लिए पूरे देश में तैयारियां चल रही हैं. हर किसी में इसको लेकर जोश है. 1 जनवरी के जश्न को लेकर होटलों और रेस्टोरेंटों में भी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं. लेकिन, शासन के नए निर्देशों के अनुसार, साल 2021 के स्वागत में होने वाले कार्यक्रम में 100 लोगों से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे. इस संबंध में प्रमुख सचिव ने सभी जिलों के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को पत्र लिखकर निर्देश दे दिए हैं.

राजधानी लखनऊ में भी नए साल पर कार्यक्रम करने वाले आयोजकों को पहले पुलिस कमिश्नर के यहां आवेदन करना होगा. इसमें नाम, पता और मोबाइल नंबर के साथ कार्यक्रम में कितने लोगों की अनुमानित संख्या का भी उल्लेख करना होगा. कार्यक्रम को लेकर कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के निर्देश भी दिए गए हैं. खुली जगह पर आयोजन करने पर 40 फीसदी लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे.

नहीं हो सकेंगे 100 से ज्यादा लोग शामिल
नए साल के अवसर पर होने वाले कार्यक्रमों को लेकर लखनऊ के जिलाधिकारी और कमिश्नरेट पुलिस ने बैठक की. इस दौरान उन्होंने कहा कि बिना अनुमति के कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा. अनुमति के बाद भी आयोजकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना होगा. आयोजकों को प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 से बचाव संबंधी निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन करना होगा.

प्रमुख निर्देश

1- किसी बंद स्थान जैसे हॉल, कमरे में आयोजित कार्यक्रम में निर्धारित क्षमता और एक समय में अधिकतम 100 लोग उपस्थित हो सकेंगे. खुले स्थान में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में क्षेत्रफल के 40 फीसदी लोग फेस मास्क, शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर और हैंडवाश के साथ शामिल हो सकेंगे.

2- सार्वजनिक स्थानों, कार्यक्रम स्थलों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी कराई जाएगी. कार्यक्रम स्थल पर मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों पर अर्थदंड जैसी कार्रवाई सुनिश्चित होगी.

3-शराब की दुकानों पर भीड़भाड़ के चलते पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए गए हैं.

4-नए वर्ष के कार्यक्रमों को देखते हुए जिले में पीए सिस्टम, लाउड हैडर आदि के माध्यम से लगातार प्रचार प्रसार कराया जाय. इससे कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सही ढंग से पालन हो सके और अनावश्यक भीड़-भाड़ से लोगों को बचाया जा सके.

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