लखनऊ:हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच (Lucknow Bench of High Court) ने याजदान बिल्डर्स की हजरतगंज स्थित बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के खिलाफ फ्लैट खरीददारों की याचिका पर राज्य सरकार और एलडीए को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 12 दिसम्बर से शुरू होने वाले सप्ताह में नियत किया है. इस बीच ने न्यायालय ने याचिका पर कोई भी अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है.
याजदान बिल्डर्स की बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण मामले में जवाब - हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश से किया इंकार
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याजदान बिल्डर्स की हजरतगंज स्थित बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के खिलाफ फ्लैट खरीददारों की याचिका पर राज्य सरकार और एलडीए को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है.
यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने निधि अग्रवाल और अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया. याचिका का एलडीए ने विरोध करते हुए कहा है कि बिल्डिंग का नक्शा 2019 में ही निरस्त कर दिया गया था. याचियों ने नक्शा निरस्त होने के बाद खरीददारी की लिहाजा उन्हें कोई भी राहत नहीं दी जा सकती. कहा गया कि वास्तव में वर्तमान याचिका एक प्रॉक्सी पिटीशन है, जो बिल्डर्स के द्वारा फ्लैट खरीददारों को आगे कर के दाखिल करवाई गई है.
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