लखनऊ:स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया है. इस दिल दहला देने वाली घटना को साल 2005 में अंजाम दिया गया था. कृष्णानंद राय के वकील नामजद और जांच के दौरान प्रकाश में आए आरोपियों के खिलाफ सबूत उपलब्ध नहीं करा सके.
- बहुचर्चित हत्याकांड का फैसला भी लोगों के बीच चर्चा का केंद्र बना हुआ है.
- घटना के आरोपी संजीव महेश्वरी, एजाज उल हक, मुख्तार अंसारी, अफज़ल अंसारी, राकेश पांडे, रामू मल्लाह, मंसूर अंसारी, मुन्ना बजरंगी थे.
- इस सभी को बुधवार को बरी कर दिया गया है.
- आठ आरोपियों में से मुन्ना बजरंगी की पिछले दिनों जेल में हत्या कर दी गई थी.
मुन्ना बजरंगी और राकेश पांडे के वकील ओपी श्रीवास्तव के अनुसार,
- कृष्णानंद राय के भाई राम नारायण राय व ब्रजेश राय की गवाही को कोर्ट ने नहीं माना.
- कृष्णानंद राय के वकील कोर्ट में यह साबित नहीं कर सके कि सभी आरोपी घटना के दौरान मौजूद थे.
- लिहाजा कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है।
- कृष्णानंद राय की हत्या के दौरान दो गाड़ियां मौजूद थी.
- आगे चल रही गाड़ी में कृष्णानंद राय, उनका गनर, ड्राइवर और चार अन्य लोग मौजूद थे.
- इस घटना में कृष्णानंद राय, उनके ड्राइवर और गनर सहित अन्य 4 लोग भी मारे गए थे.
- पीछे गाड़ी में उनके भाई राम नारायण राय व चचेरे भाई बृजेश कुमार राय मौजूद थे.
- जब गोलियां चलने लगी तो पीछे गाड़ी में मौजूद कृष्णानंद राय के भाई वहां से भागे.
- भाग कर थोड़ी दूर पर छिप गए, जहां से उन्होंने घटना को देखा.