लखनऊ: निजी अस्पतालों को सरकार द्वारा निर्धारित दर पर ही कोविड मरीजों का इलाज करना होगा. प्रभारी जिला अधिकारी रोशन जैकब ने शनिवार को इसके लिए आदेश जारी किए हैं. आदेश के मुताबिक, निजी अस्पतालों के लिए कोरोना के इलाज से संबंधित पूरी गाइडलाइन दी गई है.
स्वयं भर्ती कर सकेंगे 90 प्रतिशत मरीज
जिलाधिकारी रोशन जैकब के मुताबिक, निजी अस्पताल में 90% मरीज अपने डॉक्टरों की सलाह पर खुद अपना इलाज कर सकेंगे. दस प्रतिशत मरीज कोविड-19 सेंटर अथवा मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेश पर भर्ती किए जाएंगे. निजी अस्पतालों को भी सरकार द्वारा निर्धारित कोविड गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा.