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एप्पल कंपनी के अधिकारी विवेक तिवारी हत्या मामले में पुलिसकर्मी की जमानत याचिका खारिज - apple company official murder case

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एप्पल कंपनी के अधिकारी की हत्या के (Vivek Tiwari murder case) मामले में आरोपी पुलिसकर्मी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि विवेक तिवारी की हत्या क्रूरता से की गई थी .

apple company official murder case
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Published : Aug 19, 2023, 10:31 PM IST

लखनऊ:हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एप्पल कंपनी के अधिकारी विवेक तिवारी की 28/29 सितम्बर 2018 में हुई हत्या मामले में पुलिसकर्मी प्रशांत चौधरी की दूसरी जमानत याचिका को खारिज कर दी है. न्यायालय ने अपने आदेश में यह टिप्पणी भी की है कि अभियुक्त ने मृतक के चेहरे पर गोली मारी थी, जो आधी रात में एक पुलिसकर्मी द्वारा की गई क्रूर हत्या थी. यह आदेश न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ ने पुलिसकर्मी प्रशांत चौधरी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए पारित किया.

अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता राकेश चौधरी की दलील थी कि उक्त घटना मृतक द्वारा किए गए उकसावे के फलस्वरूप घटित हुई थी. मृतक ने अभियुक्त पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया था और स्वयं को बचाने के लिए अभियुक्त ने उस पर गोली चलाई थी. वहीं, जमानत याचिका का मृतक की पत्नी कल्पना तिवारी के अधिवक्ताओं प्रांशु अग्रवाल व चन्दन श्रीवास्तव ने विरोध किया.

कल्पना तिवारी के अधिवक्ताओं ने कोर्ट के समक्ष दलील दी गई कि सेल्फ डिफेंस का आधार अभियुक्त द्वारा अपनी पहली जमानत याचिका में लिया जा चुका है. लिहाजा उस पर दोबारा विचार किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है. अभियुक्त की ओर से यह भी दलील दी गई कि वह चार साल से अधिक समय से जेल में है और अब तक महज छह गवाहों के बयान ट्रायल कोर्ट के समक्ष दर्ज किए जा सके हैं. जबकि कुल 40 गवाहों के बयान दर्ज किए जाने हैं.

इसके जवाब में वादी के अधिवक्ताओं की ओर कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर शीट्स से स्पष्ट है कि तमाम तिथियों पर अभियुक्त द्वारा सुनवाई में सहयोग नहीं किया गया. इस दौरान कोविड महामारी के चलते भी गवाहों के बयान दर्ज होने में विलम्ब हुआ. याचिका का राज्य सरकार के अधिवक्ता राजेश कुमार सिंह ने भी विरोध किया. न्यायालय ने सभी पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पारित अपने विस्तृत आदेश में कहा कि प्रथम दृष्टया यह हत्या का ही मामला है न कि सेल्फ डिफेंस का.


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