लखनऊ:आपदा प्रबंधन अधिनियम में अब सीधे कोर्ट में केस दायर होगा. इसके लिए इलाके के थानेदार, कोतवाल कोर्ट में सीधे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में ट्रायल शुरू कराएंगे.
यह अधिकार आपदा प्रबंधन अधिनियम को और कारागार करने के लिए सब स्टेशन अफसरों को दिए गए हैं. बता दें कि अब तक जिला आपदा समिति की शिकायत पर ही थाने में केस दर्ज होता था, लेकिन अब थानेदार खुद केस दर्ज कराकर कोर्ट में केस शुरू कराएंगे.