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सुमित हत्याकांड: नशे में नहीं था मृतक, पुलिस आयुक्त ने हाईकोर्ट में दिया जवाब

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुमित मिश्रा हत्याकांड (Sumit Murder Case) मामले में लखनऊ के पुलिस आयुक्त से 48 घंटे में जवाब मांगा था. आयुक्त द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि वीडियो की जांच एसीपी अलीगंज द्वारा कराई गई है और घटना के समय मृतक शराब नहीं पिए हुए था.

सुमित हत्याकांड
सुमित हत्याकांड

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Published : Aug 18, 2021, 10:53 PM IST

लखनऊ:इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत सुमित मिश्रा हत्याकांड में जांच छह सप्ताह में पूरा करने का आदेश दिया है. बता दें कि युवक की अगवा कर हत्या कर दी गई थी. वहीं न्यायालय के आदेश के अनुपालन में लखनऊ के पुलिस आयुक्त ने जवाबी हलफनामा दाखिल करते हुए कोर्ट को बताया कि घटना के समय मृतक शराब नहीं पिए हुए था. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि इस मामले में पुलिस फिलहाल अभियुक्त बनाए गए ललितकांत पांडेय की गिरफ्तारी नहीं करने जा रही है.


यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति सरोज यादव की खंडपीठ ने मामले में अभियुक्त बनाए गए ललितकांत पांडेय की याचिका पर दिया. पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने याचिका पर पुलिस आयुक्त को 48 घंटे में यह बताने को कहा था कि घटना के सम्बंध में पुलिस की कथित पिटाई के वीडियो की सच्चाई क्या है और क्या मृतक शराब के नशे में था.इस पर आयुक्त द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा गया है कि वीडियो की जांच एसीपी अलीगंज द्वारा कराई गई है.

हालांकि न्यायालय के आदेश में इस बात का जिक्र नहीं आया कि वीडियो की जांच में क्या पाया गया है. वहीं न्यायालय ने मामले की जांच स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराने के आदेश भी आयुक्त को दिए हैं. उल्लेखनीय है कि अलीगंज थाना क्षेत्र में 16 जुलाई को सुमित मिश्रा नाम के युवक की अगवा कर हत्या कर देने के आरोप में पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. बाद में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके आधार पर दावा किया गया कि मृतक की जान पुलिस की पिटाई से गई थी.

इसे भी पढ़ें- सुमित मिश्रा हत्याकांडः हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त से मांगा जवाब, हलफनामा दाखिल करने के आदेश

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