लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि एक सरकारी कर्मचारी का निलम्बन मात्र नियुक्ति प्राधिकारी ही कर सकता है. न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि नियुक्ति प्राधिकारी से उच्च अधिकारी को भी उस कर्मचारी का निलम्बन करने का अधिकार नहीं है, जिसका नियुक्ति प्राधिकारी उसका कोई कनिष्ठ अधिकारी है.
यह निर्णय न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल सदस्यीय पीठ ने जय प्रकाश तिवारी की ओर से दाखिल सेवा सम्बंधी याचिका पर दिया. याची की ओर से उसके निलम्बन सम्बंधी 14 अगस्त 2019 के आदेश को चुनौती दी गई थी.
याची स्टेनो कम क्लर्क के पद पर बेसिक शिक्षा विभाग में तैनात है. कतिपय आरोपों के बाबत प्राथमिक जांच के पश्चात उसे अपर निदेशक बेसिक शिक्षा ने 14 अगस्त 2019 को निलम्बित कर दिया. याची की ओर से दलील दी गई कि स्टेनो-कम-क्लर्क पद का नियुक्ति प्राधिकारी क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक शिक्षा होता है. लिहाजा याची के विरुद्ध निलम्बन आदेश पारित करने के लिए मात्र वही सक्षम प्राधिकारी है.