लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखनऊ के पुलिस कमिश्नर को तलब किया है. एक जनहित याचिका दाखिल कर आरोप लगाया गया है कि बिजनौर थाने का भवन सड़क पर अतिक्रमण करके बनाया गया है. याचिका पर मई 2022 में ही न्यायालय ने जवाब मांगा था लेकिन, उक्त आदेश के बावजूद कोई जवाब न आने पर पुलिस कमिश्नर को तलब करते हुए बुधवार को मामले की सुनवाई नियत की गई है.
यह आदेश न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने त्रिलोचन सिंह और अन्य की याचिका पर पारित किया है. याचियों के अधिवक्ता प्रशांत जायसवाल ने बताया कि बिजनौर रोड पर सीआरपीएफ चौराहे पर वर्ष 2012 से 2014 के बीच बिजनौर पुलिस चौकी बनाई गई, जो सिर्फ एक कमरे की थी. धीरे-धीरे उक्त चौकी का अतिक्रमण बढ़ने लगा और बिजनौर थाना बनने के बाद उक्त चौकी में ही थाना चलाया जाने लगा.
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