लखनऊः हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन में हुए ईपीएफ घोटाला मामले में ईओडब्ल्यू के चार्जशीट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है.
ईओडब्ल्यू को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने सुधांशु द्विवेदी की याचिका पर पारित किया. सुधांशु द्विवेदी इस मामले में अभियुक्त हैं. याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकार ने इस मामले की जांच को सीबीआई को इस आधार पर सौंप दिया है, कि ईओडब्ल्यू मामले की जांच करने में सक्षम नहीं है. याची की ओर से दलील दी गई, कि जब स्वयं सरकार मान रही है कि ईओअडब्ल्यू मामले की जांच करने में सक्षम नहीं है. तो उसके द्वारा दाखिल चार्जशीट पर मुकदमे की प्रक्रिया को आगे नहीं बढाया जा सकता है.