लखनऊ: 5 साल की बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी अयाज उर्फ छंगा को पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश नीरज कुमार उपाध्याय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसी के साथ 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा है कि जुर्माने की आधी रकम पीड़िता को दी जाएगी. सजा के बिन्दु पर सुनवाई के बाद पारित आदेश में कोर्ट ने कहा कि आरोपी नरमी बरते जाने का कतई हकदार नहीं है.
अदालत के समक्ष अभियोजन की ओर से तर्क देते करते हुए विशेष अधिवक्ता सुखेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आरोपी अयाज उर्फ छंगा के विरुद्ध ठाकुरगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. उक्त रिपोर्ट पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि 19 अगस्त 2020 को शाम साढे़ सात बजे वादी की बेटी ने घर आकर अपनी दादी को बताया कि वह बगल में अयाज के घर खेलने गई थी. जहां पर अयाज ने उसे टीवी के कमरे में बैठाकर दुराचार किया. कहा गया कि जब बच्ची ने चीखने की कोशिश की तो आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया.