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कैंप से बच्चों को मिलेगी कानूनी जानकारी, बढ़ते बाल अपराध पर पूर्व न्यायमूर्ति ने जताई चिंता

उत्तर प्रदेश में बढ़ते बाल अपराधों रोकने के लिए लखनऊ में 'Legal Awareness to Children Day' संगोष्ठी का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्यों ने बाल अपराधों पर चिंता जताई. बाल अपराधों को रोकने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण कैंप लगाकर बच्चों को कानूनी जानकारी देगा.

बच्चों के लिए जरूरी है कानूनी जानकारी.

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Published : Nov 23, 2019, 10:34 PM IST

लखनऊ:राजधानी लखनऊ में अधिवक्ता जन सेवा संस्थान द्वारा 'Legal Awareness to Children Day' संगोष्ठी का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में पूर्व न्यायमूर्ति वीके दीक्षित, सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रोफेसर वी जी गोस्वामी, अधिवक्ता जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष अजीत कुमार, एडवोकेट चंद्र कुमार वर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे. इन लोगों ने लगातार बढ़ते बाल अपराध पर चिंता जाहिर की है. इनका कहना है कि बाल अपराध को रोकने के लिए बच्चों को कानून की जानकारी देने की आवश्यकता है, जिसके लिए कैंप लगाकर बच्चों को कानूनी जानकारी दी जाएगी.

बच्चों के लिए जरूरी है कानूनी जानकारी.

बच्चों को कानून की जानकारी है जरूरी
इस दौरान पूर्व न्यायमूर्ति ने कहा कि बच्चों को कानून की जानकारी होना अति आवश्यक है. इसके अभाव में बच्चे गलत आदतों और अपराध छवि के लोगों के संपर्क में आते हैं, जो उनके उज्जवल भविष्य और समाज के लिए बेहद घातक बनती है. उन्होंने कहा कि बच्चों को कानून के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान की जरूरत है.

कैंप लगाकर बच्चों को दी जाएगी जानकारी
ऐसे में बाल अपराध को रोकने के लिए बच्चों को कानून की जानकारी देने के लिए लखनऊ से अभियान की शुरुआत की गई है. इसके लिए प्रदेश भर में कैंप लगाकर बच्चों को कानूनी जानकारी दी जाएगी, जिससे उन्हें सही और गलत की जानकारी हो सके.

बाल अपराध रोकने को हैं कार्यरत
विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव पूर्णिमा सागर ने बताया कि हम लगातार बाल अपराध को रोकने के लिए कार्य कर रहे हैं. प्राधिकरण द्वारा संस्थाओं के साथ मिलकर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर अभियान चलाया जाएगा. इसमें बच्चों को विधिक रूप से सही और गलत कार्यों की कानूनी जानकारी दी जाएगी. कानूनी जानकारी होने से बच्चों को बाल अपराध से बचाया जा सकता है.

प्राइमरी स्कूलों में जानकारी देने की आवश्यकता
अधिवक्ता जन सेवा संस्थान के अध्यक्ष अजीत कुमार ने बताया कि बाल अपराध को रोकने के लिए प्राइमरी स्कूलों में भी बच्चों को कानूनी जानकारी देने की आवश्यकता है. इसके लिए विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से अभियान चलाए जाएंगे और बच्चों को कानून की जानकारी दी जाएगी.

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