लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारियों की वरिष्ठता सूची नियमों के मुताबिक बनाने के आदेश दिये हैं. इसी के साथ न्यायालय ने 773 लोअर डिविजन असिस्टेंट से सम्बंधित 8 सितम्बर 2015 की वरिष्ठता सूची को खारिज कर दिया है. न्यायालय ने अपने इसी निर्णय में एकल पीठ द्वारा इस सम्बंध में पारित एक आदेश को भी खारिज कर दिया है.
यह निर्णय न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा व न्यायमूर्ति राजीव सिंह की खंडपीठ ने राज्य सरकार समेत विनोद कुमार शर्मा व अन्य, ओंकार नाथ तिवारी व अन्य तथा रामजी मिश्रा व अन्य की ओर से दाखिल विशेष अपीलों पर सुनवाई के उपरांत पारित किया है. राज्य सरकार समेत अन्य अपीलार्थियों ने एकल पीठ के 21 सितम्बर 2017 के आदेश को चुनौती दी थी. उक्त आदेश में एकल पीठ ने मूल नियुक्ति की तिथि से वरिष्ठता सूची का निर्धारण करने का आदेश राज्य सरकार को दिया था.