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महोबा क्रेशर व्यापारी की मौत मामले में कोर्ट ने की दो अभियुक्तों की जमानत खारिज

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को महोबा जिले के व्यापारी पर रंगदारी बसूलने के मामले में आरोपियों की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया.

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महोबा में व्यापारी की मौत मामले में दो आरोपियों की कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी

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Published : Dec 4, 2020, 9:42 PM IST

Updated : Dec 4, 2020, 10:49 PM IST

लखनऊःभ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष जज गौरव शर्मा ने ब्रह्मदत्त तिवारी व सुरेश सोनी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. बताते चलें कि ब्रह्मदत्त तिवारी और सुरेश सोनी पर महोबा जिले के क्रेशर व्यापारी से रंगदारी वसूलने और उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मुकदमा चल रहा है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अभियुक्तों के अपराध को गंभीर करार दिया है. इस मामले में निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार अब तक फरार चल रहे हैं.

11 सिंतबर 2020 को दर्ज हुआ था मुकदमा

गौरतलब है कि बीते 11 सिंतबर 2020 को मृतक के भाई रविकांत त्रिपाठी ने महोबा जनपद के कबरई थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मामले की सुनवाई के लिए स्पेशल जांच टीम बनाई गई थी. स्पेशल जांच टीम ने व्यापारी की हत्या के मामले की गहनता से छानबीन करते की, तो आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला सामने आया.

इसी क्रम में शुक्रवार को सरकारी वकील डीसी यादव ने अभियुक्तों की जमानत अर्जी का विरोध किया. वकील डीसी यादव ने अभियुक्तों की अर्जी पर दलील दी कि मामले के सभी अभियुक्त बेहद प्रभावशाली हैं, उनके जमानत पर छूटने पर मुकदमे पर प्रभाव पड़ सकता है. इस मामले में महोबा के कबरई थाने के निलंबित थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार शुक्ला व निलंबित सिपाही अरुण कुमार यादव को भी न्यायिक हिरासत में रखा गया है जबकि महोबा के निलंबित एसपी मणिलाल पाटीदार के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया है.

Last Updated : Dec 4, 2020, 10:49 PM IST

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