लखनऊ:अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन पार्ट-3 के संबंध में बैठक की. उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा लागू गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है. इस संबंध में मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से आदेश जारी किया गया है. आदेश में बताया गया है कि हॉटस्पॉट एरिया में प्रत्येक केस की कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जाएगी.
कोरोना के एक्टिव 1838 केस
अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश सरकार कोरोना से लड़ने के लिए हर जरुरी कदम उठा रही है. इस समय प्रदेश में 1838 एक्टिव कोरोना पॉजिटिव केस हैं. 698 लोगों का सफल इलाज हुआ है. 1904 मरीज आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं. तो वहीं 11, 518 लोग क्वारन्टीन सेंटर में हैं.
खुलेंगी शराब की दुकानें
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश के तीनों जोन (रेड,ग्रीन,ऑरेंज) में शराब की दुकानें सशर्त खुलेंगी. शराब की दुकान सुबह 10 बजे से शाम के 7 बजे तक खुली रहेंगी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाएगा. इस बीच किसी तरह की शिकायत (लॉकडाउन का उल्लंघन) पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा.
सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी
अवनीश अवस्थी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है. सोशल डिस्टेंसिंग ही एकमात्र विकल्प है, जो हमें कोरोना महामारी से बचा सकता है. इस दौरान उन्होंने लोगों से 'आरोग्य सेतु' ऐप को भी डाउनलोड करने की अपील की.
हॉटस्पॉट एरिया का रखा जाएगा ध्यान
अवनीश अवस्थी के मुताबिक लॉकडाउन पार्ट-3 में हॉटस्पॉट एरिया का विशेष ध्यान रखा जाएगा. इन क्षेत्रों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी. एक कोरोना पॉजिटिव मिलने पर उस क्षेत्र के 400 मीटर एरिया को सील किया जाएगा. वहीं हॉटस्पॉट क्षेत्र में लोगों के कॉउंसिलिंग की भी व्यवस्था की जाएगी.
लॉकडाउन पार्ट-3 में एयर एम्बुलेंस को छूट
अवनीश अवस्थी ने बताया कि लॉकडाउन पार्ट-3 में पूरी तरह से केंद्र सरकार की गाइडलाइन का ध्यान रखा जाएगा. विमान सेवा को पूरी तरीके से बंद रखा जाएगा, लेकिन एयर एम्बुलेंस को केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर छूट दी जाएगी और सभी तरह के औद्योगिक इकाई और दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है.