लखनऊःउत्तर प्रदेश में नए उद्योगों की इकाइयों की स्थापना व कारोबार को गति देने के उद्देश्य से शुक्रवार को मुख्य सचिव द्वारा कई विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक की गई है. इस दौरान विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने वन व पर्यावरण विभाग को नीतियों में संशोधन करने के लिए कहा है. निर्देश जारी होने के बाद अब प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित एनओसी लेने की समय सीमा को घटाकर 30 से 45 दिन कर दिया गया है. पहले यह अवधि 120 दिन थी. साथ ही विभिन्न विभागों को उद्योग से जुड़े सभी कागजात पोर्टल पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
नियम व कानूनों में संशोधन करने के निर्देश
उत्तर प्रदेश में नए औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और उनके संचालन के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से विभागों को दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. मौजूदा नीतियों में बदलाव के बाद उद्यमियों को प्रदेश में कारोबार करने के लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा. इसके लिए मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने वन व पर्यावरण विभाग को निर्देशित करते हुए कहा है कि अभी तक उद्यमियों को अनापत्ति पत्र लेने के लिए 120 दिन का समय लगता था. उन्होंने कहा कि इसकी समय सीमा को घटाते हुए 30 दिन से 45 दिन की जाए. साथ ही अन्य कई नीतियों में संशोधन करने के लिए कहा गया है.