लखनऊःवित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में लखनऊ में वस्तु एवं सेवा कर परिषद (Goods and Service Tax Council) की 45वीं बैठक हुई. बैठक में पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर चर्चा हुई लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई. बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने का सही समय नहीं है. उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार नहीं किया गया है. राजस्व से जुड़े कई मुद्दों पर इसके लिए आगे विचार करना होगा.
ऐप के माध्यम से फूड डिलीवरी सेवाएं देने वाली Swiggy और Zomato जैसी कंपनियों को जीएसटी के दायरे में लाने पर बात हुई. जीएसटी काउंसिल की तरफ से मंत्रियों के समूह (GoM) को प्रस्ताव भेजा गया है, जिसके अनुसार डिलीवरी देने वाली एजेंसी को जीएसटी का भुगतान करना होगा. अभी तक फूड प्रदाता रेस्टोरेंट या होटल को GST का भुगतान करना पड़ता था लेकिन अगर प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो ये भुगतान Swiggy और Zomato जैसी फूड डिलीवरी देने वाली कंपनियों को GST का भुगतान करना पड़ेगा. ये प्रस्ताव मंत्रियों के समूह को भेजा गया है. मंत्रियों का समूह इसे लेकर दो महीनों में अपना फैसला सुनाएगा.
महंगी इंपोर्टेड दवाओं पर जीसएटी छूट मिलेगी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि Zologensma और Viltetso जैसी अन्य महंगी इंपोर्टेड दवाओं पर जीसएटी छूट मिलेगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के इलाज से जुड़ी जिन दवाओं पर जीसएटी 30 सितंबर तक के लिए घटाई गई थी, उसे बढ़ाकर 31 दिसंबर तक अब कर दिया गया है. जीएसटी दर में यह कटौती सिर्फ रेमिडेसिवियर जैसी दवाओं के लिए है और इसमें मेडिकल उपकरण शामिल नहीं होंगे.
कैंसर की दवाओं पर अब 5 फीसदी जीएसटी लगेगा
केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि कैंसर से संबंधित दवाओं पर जीएसटी 12 फीसद से घटाकर अब 5 फीसद कर दिया गया है. इसके अलावा दिव्यांगों के लिए रेट्रोफिटमेंट किट पर अब 5 फीसद जीएसटी रहेगी. इसके अलावा उन्होंने कहा कि बायो-डीजल पर जीएसटी 12 फीसद से घटाकर 5 फीसद की गई है. इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सरकार जो 75 फीसद खर्च करती है, उसे जीएसटी से पूरी तरह से बाहर रखने का फैसला किया गया है.