गाजीपुर: मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशां अंसारी को सेशन कोर्ट ने सोमवार को झटका दिया. सेशन कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी. अफशां अंसारी ने बीते 24 जनवरी को एडीजे तृतीय लक्ष्मीकांत राठौर की कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी डाली थी. तब लक्ष्मीकांत राठौर की नामौजूदगी में अर्जी पर एडीजे पंचम गौरव कुमार सिंह ने सुनवाई की थी.
अफशां के वकील ने झूठे फर्जीवाड़े के केस में फंसाने की कही बात
अफशां के वकील राजू मोहन यादव ने अपनी मुवक्कील के लिए अंतरिम राहत देने की गुजारिश की. तब न्यायाधीश ने उसे नहीं माना था और अगली सुनवाई के लिए अगली तारीख डाल दी थी. 4 जनवरी को सुनवाई हुई. अफशां के वकील राजू मोहन यादव ने राजनीतिक साजिश आए झूठे फर्जीवाड़े के केस में फंसाने की बात कही, लेकिन न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी.