लखनऊः पैसों के लेनदेन के चलते युवक का अपहरण कर उसकी हत्या करने के बाद शव को शारदा नहर में फेकने के आरोपी नसीम अहमद उर्फ राजा, शोएब उर्फ टोपी, मोहम्मद अकील और शादाब को अपर सत्र न्यायाधीश राम किशोर ने आजीवन कारावास के साथ-साथ प्रत्येक को 35 हजार रुपये के जुर्माने की सजा से दंडित किया है.
बहस के दौरान एडीजीसी अनिल कुमार मिश्रा व शिकयताकर्ता के अधिवक्ता प्रांशु अग्रवाल ने दलील दी कि 15 दिसंबर 2021 को अधिवक्ता अमीर हमजा खान ने थाना कैसरबाग में अपने बड़े भाई शोएब खान की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि वादी का बड़ा भाई शोएब खान 14 दिसंबर को सुबह नौ बजे अपने निवास कंधारी बाजार, लालबाग से अपनी मोटर साइकिल से निकला था, लेकिन दोपहर दो बजे से उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था. काफी ढूंढने पर भी कुछ पता नहीं चला. मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस विवेचना में पता चला कि शोएब खान को खदरा में सभी अभियुक्त मिले थे, जिन्होंने पैसों के लेनदेन को लेकर लोहे की रॉड से उसको मारा था.