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कोरोना से ग्रामीणों की मौत पर अंतिम संस्कार के लिए मिलेंगे 5 हजार रुपये

यूपी में ग्राम पंचायतों में कोरोना संक्रमित व्यक्ति की मौत पर सरकार परिवार के किसी सदस्य को अंतिम संस्कार के लिए पांच हजार रुपये की सहायता धनराशि देगी. जिलाधिकारी व जिला पंचायती राज अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है.

पांच हजार की सहायता देने का भी प्रावधान
पांच हजार की सहायता देने का भी प्रावधान

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Published : May 1, 2021, 12:45 AM IST

लखनऊ: देश भर में कोरोना का प्रकोप जारी है. शहरों के साथ-साथ अब इस महामारी की चपेट में गांव के लोग भी आ रहे हैं. गांव में कोरोना से पीड़ित व्यक्तियों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार को लेकर राज्य सरकार के पंचायती राज विभाग ने गाइडलाइन जारी की है.

नई गाइडलाइन जारी

पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के जारी गाइडलाइन के अनुसार, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए 5 हजार रुपये की तत्काल सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है. साथ ही सभी जिलाधिकारी व जिला पंचायती राज अधिकारियों को शव के अंतिम संस्कार के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन कराए जाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं.

गांव में अंतिम संस्कार के लिए अलग स्थान चिह्नित होगा

गाइडलाइन में कहा गया कि ग्राम पंचायतों में सामान्य रूप से जिस स्थान पर शवों का दाह संस्कार किया जाता है, उस स्थान से कुछ दूरी पर कोरोना संक्रमित से मृत व्यक्तियों के लिए अलग से अंत्येष्टि स्थल चिह्नित किए जाएं. उस चिह्नित स्थान पर ही कोरोना से मृत व्यक्तियों की अंत्येष्टि सुनिश्चित किया जाए. इसके अलावा गांव में कहीं और कोरोना से मृत व्यक्तियों का दाह संस्कार नहीं किया जाएगा.

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अंतिम संस्कार में कोरोना नियमों का हो पालन

अंतिम संस्कार के समय कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. जैसे- पीपीई किट, मास्क जैसे सुरक्षा कवच पहनकर ही शव का दाह संस्कार होगा. इसके साथ ही अंतिम क्रिया के लिए परिजनों को तत्काल पांच हजार रुपये प्रदान किए जाएं. यह राशि ग्राम पंचायत द्वारा परिजनों को दी जाएगी.

आर्थिक कारणों से अंतिम संस्कार न हो पाए प्रभावित

जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि आर्थिक कारणों से कोरोना से मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार प्रभावित न हो, इसके लिए विशेष रूप से ध्यान दिया जाए. पांच हजार रुपये की सहायता धनराशि पंचम राज्य वित्त आयोग के माध्यम से खर्च की जा सकती है. मनोज सिंह ने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही आदि के लिए जिला पंचायती राज अधिकारी जिम्मेदार होंगे.

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