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सांसद अतुल राय को बचाने और रेप पीड़ित को हत्या के लिए उकसाने का मामला, पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज - लखनऊ का समाचार

बीएसपी सांसद अतुल राय को रेप के एक मामले में बचाने के लिए गलत साक्ष्य गढ़ने और रेप पीड़ित को खुदकुशी के लिए उकसाने के एक मामले में गुरुवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है.

पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज
पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी खारिज

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Published : Oct 14, 2021, 8:01 PM IST

लखनऊः पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इनपर बीएसपी सांसद अतुल राय को रेप के एक मामले में बचाने के लिए गलत साक्ष्य गढ़ने और रेप पीड़ित को खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला चल रहा है. अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने अपराध को गंभीर करार देते हुए ये आदेश पारित किया है.

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आरोप संगीन हैं. इस केस में विवेचना अभी चल रही है. लिहाजा इस स्टेज पर उन्हें जमानत देने का कोई आधार नहीं है. इस मामले में पुलिस ने 27 अगस्त 2021 को हजरतगंज थाने पर आईपीसी की धारा 167, 195ए, 218, 306, 504 , 506 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज किया था. कोर्ट ने रिकार्ड पर पाया कि पीड़ित ने आत्महत्या करने से पहले जो फेसबुक लाइव पर बयान दिया था वो मृत्युकालिक कथन की श्रेणी मे आता है. जिसमें अमिताभ के खिलाफ काफी गंभीर आरोप हैं.

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दरअसल पीड़ित ने बसपा सांसद अतुल राय के खिलाफ वाराणसी में दुराचार का केस दर्ज कराया था. जो मामला अदालत में चल रहा था. पीड़ित ने 20 नवम्बर 2020 को बनारस एसएसपी को शिकायत दी कि अमिताभ पैसा लेकर अतुल राय की गलत मदद कर रहें हैं और फर्जी साक्ष्य गढ़ रहें हैं. इसी क्रम में पीड़ित के खिलाफ सात-सात फर्जी केस भी दर्ज किये गये हैं. इसके बाद में उसने स्वयं और उसके एक गवाह ने आग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की. जिसके बाद अस्पताल में दोनों की मौत हो गई.

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