लखनऊः पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है. इनपर बीएसपी सांसद अतुल राय को रेप के एक मामले में बचाने के लिए गलत साक्ष्य गढ़ने और रेप पीड़ित को खुदकुशी के लिए उकसाने का मामला चल रहा है. अपर सत्र न्यायाधीश पीएम त्रिपाठी ने अपराध को गंभीर करार देते हुए ये आदेश पारित किया है.
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अमिताभ ठाकुर के खिलाफ आरोप संगीन हैं. इस केस में विवेचना अभी चल रही है. लिहाजा इस स्टेज पर उन्हें जमानत देने का कोई आधार नहीं है. इस मामले में पुलिस ने 27 अगस्त 2021 को हजरतगंज थाने पर आईपीसी की धारा 167, 195ए, 218, 306, 504 , 506 और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज किया था. कोर्ट ने रिकार्ड पर पाया कि पीड़ित ने आत्महत्या करने से पहले जो फेसबुक लाइव पर बयान दिया था वो मृत्युकालिक कथन की श्रेणी मे आता है. जिसमें अमिताभ के खिलाफ काफी गंभीर आरोप हैं.