लखनऊ:उत्तर प्रदेश के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों और उपभोक्ताओं के बकाया बिजली बिलों पर सरचार्ज माफी का लाभ देने का निर्णय लिया है. एक मार्च से घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं के लिए शुरू की गई कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना के तहत पंजीकरण कराने वाले घरेलू उपभोक्ताओं (एलएमवी-1) और निजी नलकूप उपभोक्ताओं (एलएमवी-5) को 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी मिलेगी. उन्होंने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता शीघ्र पंजीकरण कराएं. पंजीकरण के लिए सिर्फ 13 दिन शेष हैं. पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 मार्च है.
मिलेगी 100 प्रतिशत छूट
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कोविड-19 एकमुश्त समाधान योजना में घरेलू और निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31 जनवरी तक के बकाए पर 100 प्रतिशत सरचार्ज माफी मिलेगी. इस योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता एक मार्च से 15 मार्च तक पंजीकरण कराएं और 31 मार्च तक पूरा बकाया भी जमा करें. प्रदेश के सभी घरेलू उपभोक्ता और निजी नलकूप उपभोक्ता 31 जनवरी तक के मूल बकाए का 30 प्रतिशत और वर्तमान बिल देकर 15 मार्च तक पंजीकरण कराएं. इसके बाद उन्हें 31 मार्च तक कुल बकाया अपने वर्तमान बिल के साथ जमा करना होगा. इससे 31 जनवरी तक लगे सरचार्ज से मुक्ति मिल जाएगी.
निगरानी के दिए निर्देश