लखनऊः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने आज कहा कि मतदान निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ कराया जाएगा. पैरा मिलिट्री फोर्सेज की निगरानी पर पूरे चुनाव की प्रक्रिया पूरी होगी. दूसरे चरण के चुनाव के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर सायं 6 बजे तक चलेगा. इस चरण में 9 जिले जिसमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बंदायूं, बरेली और शाहजहांपुर शामिल है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय शुक्ला ने कहा कि आयोग के निर्देशों के क्रम में मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र (आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र और सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, यूनीक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार) मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की पहचान के लिए मान्य किये गए हैं.
उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है. कोविड-19 को देखते हुए मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैण्ड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन, पानी की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था की गई है. मतदाताओं की सुविधा के लिए वोटर गाइड का भी वितरण किया गया है. वोटर गाइड में कोविड-19 से सम्बन्धित डूज एण्ड डोण्ट्स का भी उल्लेख किया गया है.
विधान सभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए हो रहे मतदान में 2.02 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे. इनमें 1.08 करोड़ पुरूष, 0.94 करोड़ महिला और 1269 तीसरे लिंग के मतदाता हैं. इस चरण में 55 विधान सभा क्षेत्रों में 586 प्रत्याशी मैदान में हैं. जिनमें से 69 महिला प्रत्याशी हैं.
उन्होंने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि के प्रत्याशियों के सन्दर्भ में राजनीतिक दलों को निर्देश दिये गये हैं कि वे ऐसे प्रत्याशियों के सम्बन्ध में समाचार पत्रों में यह सूचना प्रकाशित करें कि प्रत्याशियों की क्या आपराधिक पृष्ठभूमि है और आपराधिक पृष्ठभूमि के बावजूद भी उनको किस आधार पर प्रत्याशी बनाया गया है. इस सन्दर्भ में ऐसे प्रत्याशियों को स्वयं भी मतदान दिवस के 48 घण्टे पूर्व न्यूनतम 03 बार अपने आपराधिक विवरण को प्रकाशित कराया जाना है. जिन प्रत्याशियों द्वारा ऐसा नहीं किया गया है, सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी उनके खिलाफ नियमानुसार नोटिस निर्गत की गई है. आपराधिक पृष्ठभूमि का समस्त विवरण जन सामान्य के अवलोकन हेतु KYC-ECI एप पर उपलब्ध है, जिसे किसी भी नागरिक द्वारा अपने फोन पर डाउनलोड कर देखा जा सकता है.
चुनाव में कुल 23,404 मतदेय स्थल और 12,544 मतदान केन्द्र हैं. कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,250 तक रखने के निर्देश दिये गये हैं. सभी मतदेय स्थलों पर रैम्प, शौचालय और पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के निर्देश जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं.