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PFI के सदस्यों के खिलाफ ED ने कोर्ट में दाखिल किया आरोप पत्र

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के सदस्योंं के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है. ईडी के विशेष जज ने उक्त मामले में दाखिल आरोप पत्र पर आदेश के लिए 10 फरवरी की तारीख दी है.

लखनऊ कोर्ट.
लखनऊ कोर्ट.

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Published : Feb 8, 2021, 9:37 PM IST

लखनऊः पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पांच सदस्यों के विरुद्ध मनी लॉड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है. ईडी के विशेष जज और जिला जज दिनेश कुमार शर्मा, तृतीय ने उक्त मामले में दाखिल आरोप पत्र पर आदेश के लिए 10 फरवरी की तारीख नियत की है. वहीं सोमवार को ईडी की ओर से आरोप पत्र पर संज्ञान के संबंध में बहस पूरी कर ली गई है.

ईडी के विशेष वकील कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि यह मामला हाथरस कांड के जरिए सामाजिक ताना-बाना बिगाड़ने के लिए विदेशों से फंडिग का है. 6 फरवरी को इस मामले में अभियुक्त रउफ शरीफ, अतीकुर्ररहमान, मसूद अहमद, सिद्दीकी कप्पन और मोहम्मद आलम के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया था. ईडी ने शरीफ को केरल के एर्नाकुलम एयरपोर्ट से जबकि बाकी चार अभियुक्तों को मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

इन अभियुक्तों का संबंध पीएफआई से है. ईडी की दिल्ली इकाई विदेशी फंडिग के मामले में पीएफआई के खिलाफ पहले से जांच कर रही है. ईडी के अधिवक्ता का कहना है कि पीएफआई के उक्त सदस्यों के विरुद्ध आरोप अति गम्भीर प्रकृति के हैं.

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