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लखनऊ: शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आधार कार्ड अनिवार्य

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में समाज कल्याण विभाग ने शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए फॉर्म के साथ आधार कार्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है. इसकी जानकारी जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर अमरनाथ यति ने दी.

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Published : Jul 18, 2020, 6:17 PM IST

Updated : Jul 20, 2020, 7:55 AM IST

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जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर अमरनाथ

लखनऊ: आर्थिक रूप से कमजोर मेधावियों को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पढ़ाई के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति दी जाती है. इसके लिए 24 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन के लिए जिला समाज कल्याण विभाग ने अब आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है.

जिला समाज कल्याण अधिकारी ने दी जानकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर अमरनाथ यति ने बताया कि समाज कल्याण विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर मेधावियों को मिलने वाली शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए अब आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ-साथ उन्होंने कहा कि अब आधार कार्ड को बैंक खाते से भी लिंक कराना अनिवार्य होगा.

24 जुलाई से शुरू होगा आवेदन
डॉक्टर अमरनाथ यति ने यह भी बताया कि शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 24 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान के लिए अब वित्तीय सहमति लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है.

शुल्क प्रतिपूर्ति के आवेदन से संबंधित जरूरी बातें

  • पूर्व दशम संस्थान में प्रवेश के बाद ऑनलाइन आवेदन 24 जुलाई से शुरू होकर 20 अगस्त तक चलेंगे.
  • दशमोत्तर के छात्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन एक अगस्त से शुरू होकर 23 अगस्त तक चलेंगे.
  • कक्षा 11 और 12 के साथ अन्य दशमोत्तर छात्रों का ऑनलाइन आवेदन एक अगस्त से शुरू होकर 5 नवंबर तक चलेगा.
  • शिक्षण संस्थान में हार्ड कॉपी जमा करने की लास्ट डेट एक सितंबर रखी गई है.
  • सभी शिक्षण संस्थान के लिए सभी दस्तावेजों को चेक करने के लिए दो अगस्त से 7 सितंबर तक का समय निश्चित किया गया है.
  • सभी आवेदनों के भौतिक सत्यापन के लिए 8 सितंबर से 20 नवंबर के बीच का समय दिया गया है.
  • जिला स्तरीय अधिकारी को डिजिटल नवीनीकरण जांच के लिए 30 सितंबर का समय दिया गया है.
  • एक अक्टूबर को जिला स्तरीय डाटा को लॉक करने की प्रक्रिया शुरू होगी.
  • सभी जिलों में दो अक्टूबर से शुल्क प्रतिपूर्ति का कार्य प्रारंभ किया जाएगा.

जिला समाज कल्याण अधिकारी डॉक्टर अमरनाथ यति ने बताया कि आवेदन से संबंधित विस्तृत जानकारी UP Scholarship & Fee Reimbursement Online System scholarship.up.nic.in पर ली जा सकती है.

Last Updated : Jul 20, 2020, 7:55 AM IST

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