लखनऊ: रेप पीड़िता को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में गिरफ्तार करने गई पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने और पुलिस पर हमला करने का फर्जी मुकदमा दर्ज कराने के आरोपों को लेकर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि कुमार गुप्ता ने गोमतीनगर थाने से 24 मई को रिपोर्ट तलब की है. इस संबंध में पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने अर्जी दायर की थी.
अदालत को अमिताभ ठाकुर ने बताया है कि 27 अगस्त को करीब 02.30 बजे पुलिस उन्हें उनके गोमतीनगर स्थित आवास से पूछताछ के नाम पर गैर-कानूनी ढंग से उठाकर हजरतगंज थाने ले गई और कानून के सभी प्रावधानों का खुला उल्लंघन किया गया. यह भी कहा गया कि 27 अगस्त की रात थाना गोमतीनगर के एक दारोगा ने पूरी तरह गलत तथ्यों पर वादी पर अपनी पत्नी के साथ मिलकर पुलिस बल पर हमला करने की रिपोर्ट दर्ज कराई.
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