लखनऊ:एनआईए के विशेष जज विजय चंद यादव ने जाली नोट का कारोबार करने के एक मामले में अभियुक्त शिवभजन गुप्ता व कुलदीप गुप्ता को चार-चार साल की सजा सुनाई है. उन्होंने यह सजा अभियुक्तों द्वारा अपना गुनाह कबूल करने पर सुनाई है. इन दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
अभियोजन के मुताबिक इस मामले में चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था. अदालत अभियुक्त विवेक राजपुत उर्फ गुरुदेव व रजनीश यादव को पहले ही सजा सुना चुकी है. इनके पास से चार लाख 60 हजार के नकली भारतीय नोट बरामद हुए थे. यह लोग जाली नोट को इस मामले के फरार अभियुक्त जियाउल हक के जरिए गजालू मियां को देने वाले थे.