लखनऊ:गैस कनेक्शन और एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति का आश्वासन देकर करोड़ों रुपये का घोटाला करने के आरोप में सीबीआई की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृति मिश्रा ने एसबी पेट्रोलियम लिमिटेड को दोषी करार दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने 11 अन्य आरोपियों को भी दोषसिद्ध करते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा से दंडित किया है.
कोर्ट ने एसबी पैट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. वहीं, इस मामले में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाए गए लालजी वर्मा, तहमीद अहमद फारुकी और विनय सिंह को तीन वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अदालत ने अभियुक्ता आभा तिवारी, कुलदीप कुमार श्रीवास्तव व पद्माकर पांडे को दो वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है. जबकि आरोपी प्रदीप पांडेय, प्रमिला पांडेय, विनोद मिश्रा, आकाश मिश्रा व बसंता सुकुमारन को एक वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. मुकदमे के विचारण के दौरान विजय कुमार तिवारी, माया पति त्रिपाठी, शांति त्रिपाठी, योगेश पति त्रिपाठी, नगीना तिवारी, किशन चंद्र जैन, कैलाश चंद्र बली, लक्ष्मी नारायण गुप्ता, शिशिर कुमार पांडे, सावित्री पांडे और राधा मिश्रा की मृत्यु हो गई थी. इस मामले के दो अभियुक्त हरी मोहन सक्सेना और आशीष मिश्रा आज तक फरार चल रहे हैं.