लखनऊ:पिता द्वारा दुराचार करने और उसमें मां के सहयोग करने के मामले में पाक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश गुणेंद्र प्रकाश ने आरोपी और उसकी पत्नी को 12 वर्ष के कठोर कारावास व 11-11 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
अदालत के समक्ष सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शैलेश कुमार सिंह एवं विशेष लोक अभियोजक अरुण कुमार का तर्क था कि इस मामले की रिपोर्ट पीड़िता ने 7 अगस्त 2014 को थाना हसनगंज में दर्ज कराई थी. इसमें उसने कहा था कि वह कक्षा 9 की छात्रा है और उसकी उम्र 14 वर्ष है. रिपोर्ट में उसने आरोप लगाया है कि उसके पिता उसके साथ पिछले 3 साल से दुष्कर्म कर रहे हैं. इसमें उसकी मां भी सहयोग करती है.