लखनऊ: प्रदेश भर में थानों के चप्पे-चप्पे पर नजर रखने के लिए लगाए जाने वाले सीसीटीवी कैमरों के लिए गृह विभाग ने 144.90 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए है. इस धनराशि से यूपी के लगभग 1600 थानों में 5-5 कैमरे लगेंगे. इसमें 12 महीने तक के फुटेज रखने की व्यवस्था होगी. सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के संरक्षण और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्देश दिए थे.
सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों के संरक्षण और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए निर्देश दिए थे. कोर्ट के आदेश के बाद यूपी के हर थाने में दो-दो कैमरे लगाकर खानापूरी की गई थी. लेकिन मार्च 2023 में योगी कैबिनेट ने थानों में पांच से छह कैमरे लगाने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी थी. इसके बाद डीपीआर तैयार कर लिया गया. अब पूरे थाने परिसर को कवर करने के लिए कैमरे लगाए जाएंगे. इसके तहत प्रदेश भर के लगभग 1600 थानों को दो श्रेणियों में बांटकर कैमरे लगाने की योजना है.
इसमें सर्किल थानों में छह कैमरे और अन्य थानों में 5 कैमरे लगेंगे. यूपी के लगभग 1600 थानों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे. कैमरों की फुटेज क्लाउड स्टोरेज पर उपलब्ध रहेगी. इसे थाने के इंस्पेक्टर, सर्किल के सीओ, अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस कप्तान लाइव देख सकेंगे. पुलिस कमिश्नरेट में थाना प्रभारी, एसीपी, एडीसीपी, डीसीपी, अपर पुलिस आयुक्त या संयुक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस आयुक्त थाने की लाइव फीड देख सकेंगे. कैमरे की रिकार्डिंग स्थानीय स्तर पर एक वर्ष और जिला कमांड स्टार पर एक महीने तक सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं.