लखनऊ : सीबीआई के विशेष न्यायाधीश कृष्ण कुमार ने इंस्पेक्टर अभिषेक सिरोही के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है. साथ ही सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है. इस समय सहारनपुर में तैनात इंस्पेक्टर अभिषेक पिछले कई साल से हत्या के एक आपराधिक मामले में गवाही के लिए हाजिर नहीं हो रहे थे.
इंस्पेक्टर पर जुर्माना और अरेस्ट वारंट जारी, हत्या के मामले में नहीं दे रहे थे गवाही
लखनऊ हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में गवाही न देने आने पर इंस्पेक्टर अभिषेक सिरोही के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया है और 100 रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
विशेष न्यायाधीश ने इस मामले में पुलिस महानिदेशक को पत्र जारी किया है कि यदि 30 मार्च को गवाह सिरोही को गिरफ्तार कर अदालत में पेश नहीं किया जाता है, तो इसे अदालत की अवमानना करार दिया जाएगा. तब इस मामले को हाईकोर्ट संदर्भित करने व सिरोही के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही पर भी विचार किया जा सकता है.
6 मार्च 2014 को थाना ठाकुरगंज से संबधित हत्या के मामले में इंस्पेक्टर अभिषेक सिरोही की गवाही दर्ज हुई थी, लेकिन इसके बाद से वह हाजिर नहीं हो रहे हैं. सरकारी वकील अरुण पांडेय के मुताबिक पिछले पांच साल में नोटिस व कई बार वारंट भी जारी हो चुका है.